मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन सहायता प्रदान करना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है और उन्हें एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करती है।
योजना की पृष्ठभूमि और प्रमुख विशेषताएं
मधु बाबू पेंशन योजना 1989 की पुनरीक्षित वृद्धावस्था पेंशन नियमावली और 1985 की विकलांग पेंशन नियमावली को मिलाकर 2008 में शुरू की गई थी।
इस योजना का लाभ उन सभी व्यक्तियों को मिलता है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, और एचआईवी/एड्स रोगी।
नीचे दी गई तालिका में योजना की प्रमुख विशेषताओं का सारांश दिया गया है:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी | बुजुर्ग, विधवा, विकलांग व्यक्ति, और एचआईवी/एड्स रोगी |
| आयु सीमा | 60 वर्ष और उससे अधिक |
| पेंशन राशि | 60-79 वर्ष: ₹1000 प्रति माह, 80 वर्ष और उससे अधिक: ₹1200 प्रति माह |
| विकलांगता पेंशन | 80 वर्ष और 60% से अधिक विकलांगता होने पर ₹1400 प्रति माह |
| विधवा पेंशन | किसी भी आयु की विधवा |
| डिस्बर्समेंट | हर महीने की 15 तारीख को |
| निवास | उड़ीसा का स्थायी निवासी |
| आवेदन प्रक्रिया | स्थानीय सरकारी कार्यालयों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन |
| आर्थिक मानदंड | वार्षिक पारिवारिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
पात्रता मापदंड/ लाभार्थी
इस योजना के तहत पात्रता मापदंड विशेष रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए बनाए गए हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं में पात्रता की विस्तृत जानकारी दी गई है:
- आयु: योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग पात्र हैं।
- विधवाएं: किसी भी आयु की विधवाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- विकलांग व्यक्ति: विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति, जिनकी उम्र 0 वर्ष या उससे अधिक है और जो अपने विकलांगता के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- HIV/AIDS रोगी: एचआईवी/एड्स रोगियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।
- परिवार की आय: वार्षिक पारिवारिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन की राशि और वितरण प्रक्रिया
मधुबाबू पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी की आयु और विकलांगता की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। नीचे दी गई तालिका में पेंशन राशि का सारांश प्रस्तुत किया गया है:
| आयु समूह | पेंशन राशि (प्रति माह) |
|---|---|
| 60-79 वर्ष | ₹1000 |
| 80 वर्ष और उससे अधिक | ₹1200 |
| 80+ वर्ष और 60% से अधिक विकलांगता | ₹1400 |
इस योजना के तहत पेंशन राशि हर महीने की 15 तारीख को प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में वितरित की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय में प्रदान की जाती है। इसके अलावा, लाभार्थी की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भी जमा की जा सकती है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
मधुबाबू पेंशन योजना के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके योजना में आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: आवेदन फॉर्म संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय, नगरपालिका/नगर निगम कार्यालय या ग्राम पंचायत मुख्यालय से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी (BDO या नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी) को जमा करें।
- प्राप्ति रसीद लें: आवेदन जमा करने के बाद आपको तुरंत प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी।
- जांच प्रक्रिया: आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाती है और उसकी पात्रता की पुष्टि के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज:
मधुबाबू पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
| दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान प्रमाण पत्र |
| पैन कार्ड | वित्तीय पहचान प्रमाण |
| आय प्रमाण पत्र | पारिवारिक आय का प्रमाण |
| निवास प्रमाण पत्र | उड़ीसा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण |
| विकलांगता प्रमाण पत्र | विकलांगता की स्थिति का प्रमाण |
| बीपीएल कार्ड | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण |
| पासपोर्ट साइज फोटो | – |
Madhubabu Pension Yojana Status Track | मधु बाबू पेंशन योजना की स्थिति कैसे जानें?
यदि आपने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत आवेदन किया है और उसकी स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

- उड़ीसा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट SSEPD Track Application Status पर जाएं।
- आवेदन के समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपने आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
योजना के लाभ
मधुबाबू पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- आर्थिक सुरक्षा: यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं, और विकलांग व्यक्तियों को एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- सामाजिक समावेश: यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो सकते हैं।
- स्वास्थ्य और कल्याण: इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपनी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं का खर्च उठा सकते हैं।
- अधिक पेंशन: 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को अधिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं का बेहतर ध्यान रखा जा सके।
- सरकारी सहायता: यह योजना उड़ीसा सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन प्रदान करती है।
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निष्कर्ष
मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर भी देती है। योजना की सरल आवेदन प्रक्रिया और नियमित पेंशन वितरण से समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है, जो राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

